युवा स्वरोजगार योजना:-
युवा स्वरोजगार योजना (Youth Entrepreneurship Scheme) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत, युवा उद्योग या सेवा क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी में राज्य सरकार लगातार स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है इसी प्रयास में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले ऋण 5 लाख से बढ़कर 25 लाख करने की तैयारी में है। स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाला ऋण ब्याज मुक्त होगा। राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में संशोधन युवाओं के लिए बिना ब्याज लोन मुहैया करने की तैयारी में है। यह योजना युवा बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती है.
लाभार्थी के लिए शर्तें:-
सामान्य, ओबीसी और अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होने चाहिए।
अभ्यर्थी की एजुकेशन में कम से कम हाई स्कूल तो उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदन और उसके परिवार ने किसी भी राज्य केंद्र सरकार की समान प्रवृत्ति योजना अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए,एससी/एसटी वर्ग के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये है।किसी भी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर घोषित न हुआ हो।
लाभार्थी का चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित, जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यमसे किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया:-
आवश्यक दस्तावेज़-
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया-
- उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग एवं व्यवसाय संवर्धन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद पोर्टल पर एक नया पॉपअप पेज खुलेगा जिस पर आवेदक समस्त फ़ील्ड्स को भरेगा जिसमे योजना का नाम (जिस योजना में आवेदन करना है), आवेदक का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एवं जिला का नाम, सुरक्षा कोड (कैप्चा) सम्मलित है।
- यदि आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो उसको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में सीधे आकर क्रम संख्या २ से प्राप्त उपयोगकर्ता आई. डी., पासवर्ड एवं कैप्चा की प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन बटन क्लिक करेगा।
- इसके बाद आवेदक अपना पासवर्ड बदलेगा तथा पुनः पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर अपनी यूजर आई डी एवं नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा।
पात्रता की शतेः-
1-आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2-आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
3-आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
4-आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
5-आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
6-आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
NOTE:-
यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी सहायता के लिए आप स्थानीय जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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